मुहर्रम पर नहीं निकाले जाएंगे ताजिया जुलूस, सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

Agra: Muharram procession underway in Agra, on Oct 12, 2016. (Photo: Pawan Sharma/IANS)

न्यूज़ डेस्क | नवप्रवाह न्यूज़ नेटवर्क

सुप्रीम कोर्ट देश में कहीं भी मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे ने मौलाना कल्बे जव्वद को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट राज्य के हालात के मद्देनजर इजाजत देंगे, वह भी स्थानीय स्तर पर. राष्ट्रीय स्तर पर इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती. ज्ञात हो कि मौलना कल्बे जव्वाद ने याचिका दाखिल कर पूरे देश के अलग-अलग शहरों में मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत मांगी थी.

इन दिनों करोना की वजह से धार्मिक जुलूस निकालने की इजाजत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि हर जगह के हालात अलग हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर राज्य के हाईकोर्ट को वहां के हालात के मद्देनजर इजाजत देनी चाहिए. याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें कम से कम लखनऊ में जुलूस निकालने की इजाजत दी जाए, क्योंकि शिया समुदाय के ज्यादातर लोग यही रहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इसके जवाब में कहा कि उन्हें इसके लिए इलाहबाद हाईकोर्ट जाना चाहिए.

कोर्ट ने इससे पहले ओडिशा में जगन्नाथ यात्रा की इजाजत दी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वह सिर्फ एक शहर का मामला था. पूरे देश का नहीं. अगर पूरे देश के लिए इजाजत दे दी गई तो फिर लोग एक ही समुदाय को कोरोना के लिए दोष देने लगेंगे.

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