नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नौकरी पेशा लोगों के हित में आज एक बड़े फैसले का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद से नौकरी जाने की स्थिति में PF की निकासी आसान हो जाएगी। EPFO ने ट्वीट कर कहा है कि नौकरी जाने के एक महीने के बाद EPF Subscribers कुल PF राशि का 75 फीसद तक निकासी कर पाएंगे। EPFO ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है।
विभाग ने बताया इसके लिए नौकरी में नहीं होने को लेकर कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं होगी। नये नियमों के मुताबिक शेष 25 फीसद राशि नई नौकरी मिलने पर नए ईPF अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
PF निकासी को लेकर विभाग की ओर से लिया गया यह फैसला काफी अहम है। अभी तक के नियमों के मुताबिक दो महीने तक नौकरी नहीं मिलने पर PF राशि निकाली जा सकती थी। हालांकि, नौकरी में रहते समय PF की पूरी राशि निकालने का प्रावधान नहीं था।
EPF की राशि की निकासी के संबंध में नए नियमों के मुताबिक नौकरी में रहते हुए मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदने या निर्माण और उच्च शिक्षा के लिए आंशिक तौर पर PF राशि की निकासी संभव है। कोई भी व्यक्ति जो PF राशि को निकालना चाहता है, उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है।
EPFO ने हाल में PF से जुड़ी सेवाओं को बहुत सरल कर दिया है। जिस कर्मचारी का UAN अकाउंट है और सभी जरूरी KYC पूरी है तो वह आसानी से ऑनलाइन क्लेम के लिए आवेदन कर सकता है।