पारुल पाण्डेय | Navpravah.com
साल 2002 के मुंबई हिट एंड रन मामले में सलमान खान द्वारा की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने सलमान को जमानती बदलने की मंजूरी दी है। अर्जी में सलमान ने कहा था कि वह श्योरटी देने वाली रेश्मा जयराम शेट्टी को बदलना चाहते हैं क्योंकि वह अपना फ़्लैट बेच रही हैं। ऐसे में जमानती होने के कारण वह फ्लैट नहीं छोड पा रही हैं। इसलिए वो रेश्मा की बजाए गुरमीत सिंह जोली को जमानती बनाना चाहते हैं, जिसपर कोर्ट ने इस याचिका को मंजूरी दे दी है।
आपको बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान को हिट एंड रन मामले में बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। हाई कोर्ट ने कहा था कि दुर्घटना के वक्त सलमान गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने शराब पी रखी थी, ऐसे में यह आरोप साबित नहीं हो सका है। इतना ही नहीं कोर्ट ने सलमान की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी रविंद्र पाटिल की गवाही को भी झूठा करार दिया है।
गौरतलब है कि हिट एंड रन की यह घटना 28 अक्टूबर, 2002 की है। इसमें मुंबई के बांद्रा इलाके में एक दुकान के बाहर सड़क के किनारे सो रहे पांच लोगों पर सलमान की लैंडक्रूजर चढ़ गई थी। इसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मुंबई की सत्र अदालत ने अभिनेता को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद सलमान ने उसी दिन बॉम्बे हाई कोर्ट से सजा पर स्टे ले लिया था।