एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
यूपी सरकार ने ध्वनी प्रदूषण के खिलाफ सख्त फैसला लिया है। इस नए फैसले के अनुसार अब उत्तर प्रदेश में अगर कोई मंदिर-मस्जिद में बिना इजाजत के लाउडस्पीकर बजाएगा, तो उन्हें जेल तक की हवा खानी पड़ सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार शादियों में किए जाने वाले ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ भी सख्त नजर आ रही है। अब बारात में तेज लाउडस्पीकर बजने पर दूल्हे को जेल हो सकती है।
यूपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुने ने पूरे सूबे के डीएम और एसएसपी के लिए एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि मंदिर-मस्जिदों पर बिना इजाजत लगे लाउडस्पीकर को 20 जनवरी से पहले हटा दिया जाएं। सर्कुलर में आगे कहा गया है कि पिछले 20 दिसंबर को पीआईएल पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने यह आदेश दिए हैं और इस आदेश को प्रदेश भर में लागु कराया जाए। इसके अलावा 15 जनवरी से पहले हर मंदिर-मस्जिद प्रबंधन द्वारा लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत ले ली जाए। जो भी मंदिर-माजिद प्रबंधन लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत न ले, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
इस कानून को अमल में लाने के लिए यूपी सरकार अब राज्यभर में पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मचारियों से सर्वे करवाएगी कि राज्य भर में कितने ऐसे मंदिर-मस्जिद हैं, जिन्होंने लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत प्रशासन से ली है। जिन्होंने इजाजत नहीं ली है, उन्हें 15 जनवरी से पहले इजाजत लेना अनिवार्य है।