New Delhi. Jammu Kashmir से अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर दाखिल 8 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फारुख अब्दुल्ला की नजरबंदी को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को Jammu Kashmir के चार जिलों का दौरा करने की इजाजत दे दी।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी Jammu Kashmir का दौरा करूंगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सुनवाई के दौरान कहा, यदि आवश्यकता हुई तो मैं Jammu Kashmir का दौरा कर सकता हूं।
चाइल्ड राइट एक्टविस्ट इनाक्षी गांगुली की अर्जी में वकील ने कहा कि हालात इतने ख़राब हैं कि लोग Jammu Kashmir हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते। इस पर चीफ जस्टिस ने हैरानी जताते हुए कहा- क्या सच में ऐसा है। हम Jammu Kashmir हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांग रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस बारे में पता करने के लिए खुद Jammu Kashmir जाएंगे। हालांकि यह दावा सही नहीं निकला तो याचिकाकर्ता को इसके परिणाम भुगतने होंगे।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को राज्य के 4 जिलों का दौरा करने की छूट देते हुए किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा न लेने को कहा है। गुलाम नबी आजाद इस दौरान कोई राजनीतिक रैली भी नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम नबी आज़ाद को श्रीनगर, बारामुला, अनंतनाग और जम्मू का दौरा करने की अनुमति दे दी है।