न्यूज़ डेस्क | नवप्रवाह न्यूज़ नेटवर्क
सिर्फ 5 लोगों के शामिल होने की शर्त के साथ बंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई में मुहर्रम पर ताजिया जुलूस की अनुमति ने दी है। कोर्ट ने कहा कि मुंबई में ताजिया जुलूस में पांच से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। महाराष्ट्र में कहीं भी किसी अन्य जुलूस की अनुमति नहीं है। अब देखना यह है कि मुस्लिम समाज कोर्ट के आदेश को कहां तक मानता है? क्योंकि सिर्फ पांच लोगों के साथ जुलूस निकालना मुस्लिम समाज के लिए मुश्किल ही नहीं असंभव सी बात है।
– सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने की दी थी सलाह
सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम पर देशभर में जुलूस निकालने की इजाजत देने से गुरुवार को यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि पूरे देश के लिए एक सामान्य आदेश कैसे जारी किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है।
– अराजकता फैल सकती है : चीफ जस्टिस बोबडे
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी. रामासुब्रमणियन की पीठ शिया नेता सैयद कल्बे जव्वाद की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा था आप एक सामान्य आदेश की मांग कर रहे हैं और अगर हम इसकी अनुमति दे दें, तो अराजकता फैल जाएगी। खास समुदाय को कोविड फैलाने के लिए निशाना बनाया जाएगा। हम यह नहीं चाहते। अदालत के तौर पर हम सभी लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाल सकते।