हाई कोर्ट ने खारिज की अर्नब गोस्वामी को जमानत याचिका, राज्यपाल ने की गृहमंत्री से बात

नवप्रवाह न्यूज नेटवर्क

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिपब्लिक TV के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को जमानत देने से इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट में अर्जी लगाएं. 2018 के एक मामले में मुंबई पुलिस ने 4 नवंबर को अर्नब को गिरफ्तार किया था. इस बीच महाराष्ट्र राजभवन की तरफ से सोमवार को बयान आया कि अर्नब के मामले में राज्यपाल कोश्यारी ने गृह मंत्री अनिल देशमुख से बात की है. राज्यपाल ने अर्नब की सिक्योरिटी और हेल्थ को लेकर चिंता जताई. साथ ही गृह मंत्री से कहा है कि अर्नब के परिवार को उनसे मिलने और बात करने की छूट दी जाए.

रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अर्नब को 18 नवंबर तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया था. इसके बाद उन्हें शनिवार रात तक अलीबाग के एक स्कूल में बने क्वारैंटाइन सेंटर (अस्थाई जेल) में रखा गया. रविवार सुबह तलोजा जेल में शिफ्ट कर दिए गए. पुलिस ने कहा था कि ज्यूडिशियल कस्टडी होने के बावजूद अर्नब मोबाइल फोन यूज कर रहे थे और सोशल मीडिया पर एक्टिव थे.

– पुलिस जेल में मारपीट कर रही है : अर्नब गोस्वामी
अर्नब ने तलोजा जेल जाते वक्त कहा था कि उनकी जान को खतरा बताया. उन्हें वकील से बात नहीं करने दी जा रही. हिरासत में उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है. इससे पहले शनिवार को अर्नब के वकील ने हाईकोर्ट में सप्लीमेंट्री एप्लिकेशन लगाई थी. इसमें अर्नब ने दावा किया था कि पुलिस ने उन्हें जूते से मारा और पानी तक नहीं पीने दिया.

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