फिल्म ‘जीरो’ पर विवाद, हाईकोर्ट 30 नवंबर को करेगा सुनवाई

फिल्म ‘जीरो
फिल्म ‘जीरो


एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com

फिल्म ‘जीरो’ के प्रोड्यूसर और एक्टर शाहरुख खान के खिलाफ दायर याचिका पर बंबई हाईकोर्ट 30 नवंबर को सुनवाई करेगा, इस याचिका में दावा किया गया है कि फिल्म के ट्रेलर से सिख समुदाय की भावनाओं को आहत किया गया है।

वकील अमृतपाल सिंह खालसा ने इस महीने की शुरुआत में याचिका दायर कर कोर्ट से फिल्म के डायरेक्टर और निर्माताओं को उस दृश्य को हटाने का निर्देश देने को कहा था।

शाहरुख खान ने इस बात पर अफसोस जताते हुए कहा कि, यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है,
खालसा ने सोमवार को जस्टिस बीपी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति एस वी कोतवाल की एक खंडपीठ के सामने याचिका का उल्लेख किया, जिन्होंने इस पर सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की गयी है।

याचिका में कहा गया है कि फिल्म के ट्रेलर में शाहरुख खान बनियान और शॉर्ट्स के साथ गले में 500 के नोटों की माला पहने और गले में तिरछी ‘कृपाण’ डाले नजर आ रहे हैं, खालसा का कहना है कि कृपाण सिर्फ ‘रहमत मर्यादा’ (सिख धर्म अपनाने) के बाद ही पहनी जाती है।

इस फिल्‍म में शाहरुख के साथ एक बार फिर कैटरीना कैफ और अनुष्‍का शर्मा की जोड़ी नजर आने वाली है. यह जोड़ी इससे पहले फिल्‍म ‘जब तक है जान’ में नजर आ चुकी है।

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