एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
अनुच्छेद 19 के अंतर्गत लोगों को सूचना प्राप्त करने का प्रावधान हैं, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक ने नियमों का हवाला देते हुए सूचना देने से इनकार कर दिया। पीएनबी घोटाले के अन्तर्गत बैंक में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का पता चला, जिसकी जांच जारी है।
पीटीआई के अनुसार, सूचना के अधिकार के अन्तर्गत बैंक से उस जांच का ब्यौरा देने को कहा, जिससे धोखाधड़ी का पता चला। साथ ही जांच रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराने को कहा गया था। लेकिन बैंक ने जवाब में कहा, चूंकि मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसियां, कानून प्रवर्तन एजेंसियां कर रही हैं, ऐसे में जो सूचना मांगी गई है, सूचना के अधिकार कानून, 2005 की धारा 8(1) (एच) के तहत उसकी जानकारी नहीं देने की छूट है।
बैंक क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े घोटाले का पता इस साल की शुरूआत में चला। इस घोटाले को अंजाम हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा तथा गीतांजलि जेम्स के प्रवर्तक मेहुल चोकसी ने देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर किया था।