एनपी डेस्क न्यूज़ | Navpravah.com
पैन कार्ड जरूरी दस्तावेजों में से एक है, चाहे आयकर रिटर्न भरना हो या फिर बैंक में खाता खुलवाना हो, हर वित्तीय लेन-देन के लिए पैन कार्ड की जरूरत है।
यहां तक की सरकार ने शॉपिंग के लिए भी पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है, पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को भी दिखाता है। लेकिन, अगर आपका पैन कार्ड रद्दी हो जाए तब क्या होगा, जी हां ऐसा मुमकिन है, अगर 31 अगस्त तक आपने एक जरूरी काम नहीं निपटाया तो आपका पैन कार्ड रद्दी हो सकता है।
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है, अगर आपने अभी तक इसे लिंक नहीं कराया है तो आपको भविष्य में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।
सरकार ने 11.44 लाख पैन कार्ड या तो बंद कर दिए हैं या फिर उन्हें निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया है, 31 अगस्त की समय सीमा बीतने के बाद आधार-पैन लिंक नहीं होने पर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है।
पिछले साल सरकार ने टैक्सपेयर्स से आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार को पैन से जोड़ने के लिए कहा था, हालांकि, बाद में इसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई थी। मार्च 2018 तक पैन-आधार को जोड़ने की आखिरी तारीख थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आधार मामले की सुनवाई के चलते इसे आगे बढ़ा दिया गया था।