राजेश सोनी | Navpravah.com
पाकिस्तान ने अतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत में भारत के कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुँच देने के अनुरोध को ठुकरा दिया है। पाकिस्तान ने आईसीजे में भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुँच देकर भारत सूचनाएं हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान ने जाधव मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि वियना संधि के तहत ऐसा प्रावधान जासूस पर लागू नहीं होता है।
बता दें कि पिछले डेढ़ सालों से कुलभूषण जाधव कथित तौरपर जासूसी के आरोपी में पाकिस्तान की जेल में सजा काट रहे हैं। पाकिस्तान ने जाधव को कथित तौरपर 2016 में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था।
पाकिस्तान ने जाधव को राजनयिक पहुँच देने से ऐसे समय में मना किया है, जबकी कुछ दिन पहले ही जाधव के पत्नी और माँ को उनसे मिलने की अनुमति दी थी। जाधव से उनकी पत्नी-माँ इसी महीने की 25 तारीख को मिलेंगे और उनकी इस मुलाकात के दौरान भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान ने इस बात का आश्वासन दिया था कि मुलाकात के दौरान कुलभूषण जाधव की माँ और पत्नी से किसी भी तरह के सवाल नहीं पूछे जाएंगे और ना ही उनका वहां उत्पीड़न किया जाएगा।
पाकिस्तान का साफ़ कहना है कि जब जाधव को पाकिस्तान ने पकड़ा था, तब वे उस समय ड्यूटी पर थे और उन्हें भारत की तरफ से एक विशेष मिशन पर पाकिस्तान भेजा गया था। भारत ने हमेशा से पाकिस्तान द्वारा जाधव के जासूस होने के दावे को इंकार किया है। पाकिस्तान द्वारा इसी साल जाधव को मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के इस फैसले को आईसीजे में चुनौती दी थी। 18 मई को भारत ने आईसीजे में केस जीतकर जाधव के फांसी पर रोक लगा दी गई थी।