कठुआ रेप केस : सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने के दिए आदेश

सुप्रीम कोर्ट
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एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 8 साल की मासूम के साथ गैंगरेप और फिर हत्या के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है कि पीड़िता के पिता ने जो याचिका दायर की है उस पर फौरान जवाब दिया जाये।

पीड़ित परिवार ने मामले की निष्पक्ष सुनवाई और परिवार की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। इस मामले में आज सुनवाई की गई।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने पीड़िता के पिता का पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि इस मामले पर जो माहौल पैदा हो गया है। वह निष्पक्ष सुनवाई के अनुकूल नहीं है।

अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने इस मामले में अच्छा काम किया है। पुलिस ने ना केवल आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बल्कि साक्ष्यों को भी वैज्ञानिक तरीके से रखा है।

पीड़िता की तरफ से दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और उन्हें अदालत में अपना पक्ष रखने में पूरा सहयोग किया जाए।

बता दें कि पीड़ित परिवार ने आशंका जाहिर की थी कि निचली आदालत में इस मामले में निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी और उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, इस डर से पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अपील में कहा गया है कि इस मामले की सुनवाई राज्य से बाहर की जाए।

पीड़ित परिवार ने कहा कि इस केस को चंडीगढ़ की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। उन्होंने अंदेशा जताया है कि केस ट्रांसफर हुए बिना इसकी सही से जांच नहीं हो पाएगी याचिका में कहा गया है कि नेताओं को नाबालिग आरोपी से मिलने से रोका जाए।

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