एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
जम्मू-कश्मीर में 2006 के सेक्स स्कैंडल में ठहराये गए दोषी बीएसएफ के पूर्व उपमहानिरीक्षक (DIG) सहित पांच दोषियों को 30 मई को सीबीआई की विशेष अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। जम्मू-कश्मीर पुलिस के पूर्व डीएसपी मोहम्मद अशरफ मीर और पूर्व डीआईजी बीएसएफ पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाए गया।
बाकि आरोपी- शबीर अहमद लॉय, शबीर अहमद लैंगू, और मसूद अहमद पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इससे दो दिन पहले ही सजा पर दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं। विभिन्न आधारों पर सजा में नरमी की मांग भी की गई थी, जबकि सरकारी वकील ने उसका जबर्दस्त विरोध किया था।
अदालत ने पूर्व एजी अनिल सेठी और मेहराजूद्दीन मलिक को बरी कर दिया। दो अन्य आरोपियों शबीना जो सेक्स स्कैंडल चलाती थी और उसके पति अब्दुल हामिद बुल्ला की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। पाधी के वकील ने अपने मुवक्किल के आचरण और उम्र (67 साल) को ध्यान में रखकर कम सजा की मांग की है।
बताते चलें कि अप्रैल 2006 में एक नाबालिग पीड़ित लड़की पुलिस के पास पहुंची। उसने पुलिस को बताया कि उसका बलात्कार हुआ है। पीड़िता ने कहा कि उसे कुछ नशीली चीज खिलाकर ले जाया गया था। फिर पुलिस ने इस मामले समय न गवाते हुए जांच की, तो जांच में सबीना नामक एक औरत का नाम सामने आया। पुलिस ने सबीना को तुरंत हिरासत में लिया।
सबीना से पूछताछ के दौरान पता चला कि वो छोटी बच्चियों को सप्लाई करने का धंधा करती थी। उसने बताया कि वो नेताओं, बड़े-बड़े नौकरशाहों और पुलिस अफसरों के पास बच्चियां भेजती थी। सबीना के पास से पुलिस को दो वीडियो सीडी भी मिली। इसमें काफी कुछ था। कई सारे राज बाहर आए।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस वीडियो में दिखाई दे रही नाबालिग लड़कियों की पहचान की। उनसे बात करके कई लोगों की सचाई सामने आई। इस तरह करीब 56 लोगों के नाम सामने आए थे। इसके बाद तो जैसे लगा पूरे जम्मू-कश्मीर में बवाल मच गया। जून 2006 में ये केस CBI के हवाले कर दिया गया था।