अमित द्विवेदी@नवप्रवाह.कॉम,
उत्तर प्रदेश के एक स्थानीय अदालत ने सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश निलंबित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को कथित तौर पर धमकी देने के मामले में दिया गया है।
बुधवार को लखनऊ के सीजेएम कोर्ट ने अमिताभ ठाकुर की अपील पर विचार करते हुए मुलायम सिंह पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। अमिताभ ने सपा प्रमुख पर फोन पर धमकी देने का आरोप लगाया है।
पिछले कुछ समय से अमिताभ ठाकुर का यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन अब एक बार फिर से यह उभरता नज़र आ रहा है। मुलायम पर ठाकुर ने धमकी का आरोप लगाया था और बाकायदा दोनों की बातचीत का ऑडियो क्लिप भी जारी किया था।
अधिकारी की शिकायत के मुताबिक, मुलायम सिंह यादव ने कथित तौर पर अमिताभ ठाकुर को फोन करके धमकी दी थी कि सुधर जाओ वरना ठीक नहीं होगा। यह मामला सिर्फ पुलिस स्टेशन और न्यायालय ही नहीं बल्कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी काफी तेज़ी के साथ वाइरल हो गई थी।
बता दें कि इसी साल जुलाई महीने में फोन पर धमकी देने का आरोप लगाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अमिताभ ठाकुर को सस्पेंड कर दिया था। तब यूपी सरकार ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि ठाकुर को सर्विस कंडक्ट रूल्स तोड़ने के आरोप में सस्पेंड किया गया है।