सौम्या केसरवानी | Navpravah.com
देश मे प्रदूषण हर दिन बढ़ता जा रहा है, इसी के मद्देनजर NCR के सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लिया है, एक पिटीशन पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब तक मालिक पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं देते, गाड़ियों का इंश्योरेंस रिन्यू नहीं किया जाए। कोर्ट ने इन्वॉयरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी के सुझाव मानते हुए बीमा कंपनियों के लिए डायरेक्शन भी जारी किया है।
जस्टिस मदन बी. लोकुर की अगुआई वाली बेंच ने ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री को दिल्ली-एनसीआर के सभी फ्यूल सेंटर (पेट्रोल पंप) पर पीयूसी सेंटर लगाए जाने का ऑर्डर दिया। कोर्ट ने इसके लिए केंद्र को 4 हफ्ते का वक्त दिया है। साथ ही कहा कि पीयूसी सेंटर होने से गाड़ियों के मालिक आसानी से सर्टिफिकेट ले सकेंगे।
वहीं आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में 50 से कम माइक्रॉन की प्लास्टिक से बने बैगों पर बैन लगाया। ये फैसला कभी खत्म नहीं होने वाली प्लास्टिक से बने थैलियों पर लागू होगा।
ऑर्डर में कहा गया है कि अगर किसी शख्स के पास बैन की गई प्लास्टिक के बैग मिलते हैं तो उससे पर्यावरण के लिए जुर्माने के तौर पर 5000 रुपए वसूले जाएंगे।