सुप्रीम कोर्ट ने आधार लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाने को कहा

एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
अगर आपने अभी तक अपने बैंक खाते और मोबाइल सिम से आधार लिंक नहीं कराया है तो यह खबर आपको राहत दे सकती है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से आधार लिंक करने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, कि जब तक बैंक खाते और मोबाइल सिम को आधार से लिंक करने के मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है तब तक आधार लिंक करने की समय सीमा को बढ़ाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ का नेतृत्व करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि सरकार आधार को जरूरी करने के लिए दवाब नहीं डाल सकती। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने और फैसला आने तक आधार की अनिवार्यता नहीं होगी। फिलहाल सिर्फ सब्सिडी और सर्विसेज यानी सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के ही लिए आधार की अनिवार्यता रहेगी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से आधार लिंक करने की डेडलाइन पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि डेडलाइन बढ़ाने के कारण वित्त वर्ष के अंत में देशवासियों के बीच भ्रम की स्थिति बनेगी।
अदालत ने कहा था कि बैंकों और अन्य संस्थानों में भ्रम की स्थिति पैदा न हो इसके लिए केंद्र को आधार लिंक करने की अंतिम तिथि स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य रूप से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च के आगे बढ़ाई जा सकती है।

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