खुले में शौच नहीं जाना, नही तो लग जाएगा 75 हजार रुपये का जुर्माना

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एनपी न्यूज़ नेट्वर्क । Navpravah.com

मध्य प्रदेश में खुले में शौच को रोकने के लिए तरह-तरह के दंड दिए जा रहे हैं, कहीं शिक्षक निलंबित हो रहा है तो कहीं पत्नी के खुले में शौच की सजा पति को मिल रही है। नया मामला बैतूल जिले का है, जहां ग्राम पंचायत ने खुले में शौच जाने वाले एक परिवार पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

सूत्रों के अनुसार बैतूल जिले के आमला विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रंभाखेड़ी में कुंवरलाल साहू के परिवार में दस लोग हैं। यह परिवार खुले में शौच करता था। पंचायत द्वारा कई बार हिदायत दी गई, इसके बावजूद उन्होंने खुले में शौच जाना बंद नहीं किया। जिसके बाद पंचायत की सरपंच रामरती बाई और रोजगार सहायक कुंवरलाल ने बड़ा कदम उठाया। इस परिवार पर प्रति व्यक्ति 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जोड़कर एक माह का 75 हजार रुपये जुर्माना का नोटिस दिया गया है।

रोजगार सहायक कुंवर लाल के मुताबिक, एक माह पूर्व हिदायत दी गई थी, जिसे इन लोगों ने नहीं माना। इसलिए एक परिवार पर 75 हजार रुपये और अन्य 43 ग्रामीणों पर भी अलग-अलग जुर्माना किया गया है, उन्हें नोटिस दे दिए गए हैं।

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