आरबीआई ने दी जनता को राहत, 30 दिसंबर तक अन्य बैंकों के एटीएम के इस्तेमाल पर नहीं लगेगा शुल्क

शिखा पाण्डेय,

नोट बैन के फैसले के बाद से आम जनता को हो रही तमाम दिक्कतों को मद्देनज़र रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि 30 दिसंबर तक किसी भी बैंक का एटीएम इस्‍तेमाल करने पर कोई शुल्‍क नहीं लगेगा। इसका मतलब ग्राहक 30 दिसंबर तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के, अपने या किसी अन्‍य बैंक के एटीएम का जितनी बार चाहें, इस्‍तेमाल कर सकते हैं।

500 व 1000 रुपए के नोट बंद करने के ऐलान के बाद देश में मची अफरातफरी को देखते हुए पीएम ने रविवार रात को वरिष्‍ठ मंत्रियों की बैठक बुलाकर जनता को राहत देने के लिए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद आम जनता की सुविधा के लिए सरकार की ओर से निम्नलिखित कदम उठाये गए-

-रेलवे ने सोमवार से पुराने 500 व 1000 रुपए के नोट लेने की समय सीमा बढ़ा दी है। माेदी सरकार द्वारा बंद किए गए नोटों का इस्‍तेमाल 24 नवंबर तक टिकट खरीदने तथा ऑनबोर्ड कैटरिंग के लिए किया जा सकेगा।

-यात्रियों की सुविधा के लिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरपोर्ट्स पर 21 नवंबर की मध्‍यरात्रि तक पार्किंग शुल्‍क वसूली रोक दी है।

– लोगों तक कैश जल्द पहुंचाने के लिए नए माइक्रो एटीएम आएंगे और अब एटीएम से कैश निकालने की सीमा 2000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये तक कर दी गई है।

-बैंक से नए नोट मिलने की 4000 रुपये की सीमा को भी बढ़ा कर एक दिन में 4500 रुपये कर दिया है। बैंकों से एक दिन कि 10 हजार रुपये की विड्रॉ लिमिट को खत्म करके इसे एक हफ्ते में 24 हजार रुपये कर दिया गया है।

-जिन कारोबारियों के करेंट अकाउंट तीन महीने से ऐक्टिव हैं वह अपने खातों से एक दिन में 50 हजार रुपये तक निकाल पाएंगे।

-सरकार ने सभी दवा दुकानों, पेट्रोल पम्पों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और टोल नाकों पर पुराने नोटों को 24 नवंबर तक चलाने की अनुमति दी है।

-बैकों में पैसे जमा कराने आए और नोट बदलने आए लोगों के लिए दो अलग-अलग लाइनें होंगी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजों पर 18 नवंबर तक कोई शुल्क नहीं देना होगा। सरकार ने इस शुल्क में छूट की सीमा को चार दिन के लिए बढ़ा दिया है।

-बैंकों में नोट पहुंचाने के लिए एयरफोर्स की मदद ली गई है। इसके लिए विमान ग्लोब मास्टर का इस्तेमाल किया गया है।

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