एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
दूरसंचार नियामक ट्राई ने नेटवर्क कनेक्टिविटी संबंधी नियमों को कड़ा कर दिया है। नए नियमों के तहत ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है, वे बिना किसी भेदभाव के तीस दिन में इंटरकनेक्शन समझौता करें। इन नए नियमों का कोई भी दूरसंचार कंपनी उल्लंघन करता है, तो उस कंपनी के ऊपर रोजाना एक लाख रूपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। देश भर में अभी 22 सेवा क्षेत्र हैं। ट्राई ने दूरसंचार इंटरकनेक्शन विनियम-2018 जारी किए हैं।
इस विनियम-2018 नेटवर्क कनेक्टिविटी समझौते के विविध नियमों को शामिल किया गया है। इसके तहत इंटरकनेक्शन से आशय एक कंपनी के नेटवर्क के कॉल दूसरे कंपनी के नेटवर्क से जुड़ने से है। इसमें पॉइंट ऑफ़ इंटरेक्शन की वृद्धि, शुरूआती स्तर पर इस तरह की कनेक्टिविटी के प्रावधान, लागु शुल्क, और इंटरकनेक्शन इत्यादि के नियमों को शामिल किया गया है।
ट्राई ने कहा है कि यह नियम सभी दूरसंचार कंपनियों पर एक फरवरी 2018 से लागु होंगे और सभी दूरसंचार कपकानियों को इस नियम का सख्ती से पालन करना होगा।