शिखा पाण्डेय । Navpravah.com
फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ जोधपुर के चिंकारा शिकार मामले में सुनवाई आज होगी। इस मामले से जुड़े अवैध हथियार रखने के केस में आज जोधपुर की अदालत फैसला सुनाएगी। इससे पहले सुनवाई 22 अगस्त को हुई थी, जिसमें काला हिरण शिकार मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश एक प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। वन अधिकारी ललित बोडा ने अभियोजन पक्ष के जरिये प्रार्थना पत्र पेश कर सलमान के खिलाफ कारवाई की मांग की थी।
इस मामले में आखिरी बहस 22 अगस्त को ही शुरू होनी थी, लेकिन वन अधिकारी ललित बोडा के एक आवेदन पर आदेश आना बाकी है। जिसके चलते अंतिम बहस शुरू होने में देर हुई। कोर्ट में यह आवेदन लंबित है, जिसे आखिरी बहस शुरू होने से पहले निस्तारित करना होगा। इसमें बोडा ने आरोप लगाया है कि फिल्म अभिनेता सलमान खान ने कोर्ट को गुमराह करते हुए हाज़िर न रहने पर माफ़ी ली थी। सीजेएम कोर्ट ने बोडा के आवेदन पर बहस के लिए ही बुधवार का दिन मुकर्रर किया है और शिकार मामले में अंतिम बहस के लिए 1 सितम्बर की तारीख तय की गई है
क्या है पूरा मामला-
तत्कालीन वन अधिकारी ललित बोडा ने अभियोजन पक्ष के जरिए एक आवेदन पेश किया था, जिसमें सलमान खान के विरुद्ध कारवाई की मांग की गई थी। आवेदन में बताया गया कि सलमान को व्यक्तिगत रूप से तलब करने के बावजूद वे कान में दर्द का बहाना कर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, जबकि उसी दिन सलमान जम्मू कश्मीर में फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया था।
गौरतलब है कि सलमान के खिलाफ जोधपुर जिले के लूणी थाना क्षेत्र के कांकाणी गांव की सरहद में 1 और 2 अक्टूबर 1998 की रात में दो काले हिरणों का शिकार करने और आर्म्स ऐक्ट के तहत मामाल दर्ज किया गया था। सलमान पर एक्सपायर हो चुके लाइसेंस के साथ हथियार रखने और इस्तेमाल करने के आरोप में आर्म्स ऐक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में सलमान खान के अलावा सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे और तब्बू पर भी शिकार का आरोप है।