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नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 50-50 हज़ार के निजी मुचलके पर ज़मानत दे दी है. हालाँकि इस फैसले से सुब्रमण्यम स्वामी नाराज़ नज़र आए और उन्होंने इस फैसले का विरोध भी किया.
सुनवाई के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पत्रकारों को को बताया कि अदालत ने दोनों पर किसी तरह की शर्त नहीं लगाई है और इस मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी. सैम पित्रोदा को छोड़कर बाकी सभी को ज़मानत मिल गई है, क्योंकि सैम किसी ऑपरेशन की वजह से अदालत में पेश नहीं हो सके थे. न्यायालय ने उन्हें बाद में पेश होने की इजाज़त दी है.
अदालत से लौटते ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथो लिया. राहुल ने कहा कि मोदी जी झूठे इल्ज़ाम लगवाकर विपक्ष को झुकवाना चाहते हैं लेकिन वे झुकेंगे नहीं. जबकि सोनिया ने कहा कि केंद्र सरकार विरोधियों को निशाना बना रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं. हमारी लड़ाई जारी रहेगी.
गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड मामले में न्यायलय ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी के अलावा पार्टी कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा, पार्टी महासचिव ऑस्कर फ़र्नाडीज़, पत्रकार सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को भी तलब किया था. याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है कि नेशनल हेराल्ड अख़बार का प्रकाशन करने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल की संपत्ति लेने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए कर्ज़ के तौर पर दिए थे जो ग़ैरक़ानूनी है.
इस मामले में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी झूठ बोल रहे हैं. वे तथ्यों को ग़लत बता रहे हैं. और ज़िम्मेदार नेताओं को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं.