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भारतीय रेल ने अनारक्षित रेल टिकटों पर आज से नए नियम लागू किए हैं. नए नियम के मुताबिक़ अब 199 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए अनारक्षित टिकट,खरीदने के सिर्फ तीन घंटे बाद तक ही वह वैध माना जाएगा.
इसका अर्थ है कि यदि आपने अनारक्षित टिकट लिया है और आप 199 किलोमीटर या उससे कम की रेल यात्रा कर रहे हैं तो, आपको तीन घंटे में ही यात्रा खत्म करनी होगी. इसके बाद यदि आपके पास टिकट है भी तो वह अवैध माना जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा.
हालांकि, टिकट लेने के तीन घंटे के अंदर अगर कोई ट्रेन रवाना नहीं हुई, तो जो भी पहली गाड़ी गंतव्य की ओर रवाना होगी, उसके खुलने के समय से तीन घंटे तक टिकट वैध रहेगा. इसके साथ ही नए नियमों के तहत 199 किलोमीटर तक की रेल यात्रा के लिए अनारक्षित टिकट वापसी की सुविधा भी आज से खत्म कर दी गई है.