जाट आंदोलन की आड़ में गैंगरेप पर हाईकोर्ट सख्त

Bureau@navpravah.com

जाट आंदोलन की आड़ में मुरथल में महिलाओं के साथ हुए गैंगरेप को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट भी सख्त हो गया है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जिन महिलाओं के साथ यह दुष्कृत्य किया गया है वे सीधे मुख्या न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज़ करवाएं. उन्हें पुलिस के पास शिकायत लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है.

हरियाणा में जाट आंदोलन की आड़ में महिलाओं के साथ बलात्कार करने वालों की नकेल कसने की पूरी तैयारी प्रशासन और न्यायालय ने कर ली है. एक ओर जहां पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने महिलाओं से अपील की है कि छेड़छाड़ और बलात्कात मामले की शिकायत सीधे न्यायालय करें वहीं दूसरी ओर मामले की जांच के लिए हरियाणा के डीजीपी को ही ज़िम्मा सौंपा गया है.

मुरथल में गैंग रेप की घटना से भले ही पुलिस इनकार कर रही हो, लेकिन जानकारी के मुताबिक यहां के मशहूर सुखदेव होटल के पास से महिलाओं के फटे कपड़े मिले हैं. जिसकी वजह से मामला एकदम तूल पकड़ता जा रहा है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करीब 30 लोगों की भीड़ ने कई कारों को रोककर उसमे आग लगाईं और लगभग १० महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया. इन खबरों को पुलिस लगातार झूठी बात करार दे रही है. इस मामले पर सोनीपत के एसपी अभिषेक गर्ग का कहना है कि मात्र कपडे मिल जाने से ही बलात्कार की पुष्टि नहीं हो जाती.

पुलिस ने इस बयान के इतर न्यायालय ने यह चिंता प्रकट की है कि प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं. जो प्रशासन की व्यवस्था पर सवालिया निशाँ लगाती नज़र आ रही है.

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