UP: यातायात नियम तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों को भरना होगा डबल चालान !

लखनऊ. यातायात व्यव्स्था पटरी पर लाने के साथ ही नियमों का पालन कराने वाले पुलिसकर्मी ही यातायात नियमों को तोड़ रहे हैं। इसके बढ़ते मामले देख पुलिस महानिदेशक (DGP) ओपी सिंह ने फरमान जारी किया है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर दूसरों का चालान करने वाले पुलिसकर्मी यदि खुद वही गलती दोहरायेंगे तो उन्हें डबल चालान भुगतना पड़ेगा।

DGP ओपी सिंह ने पुलिसकर्मियों के यातायात नियमों को तोड़ने पर दोगुना जुर्माना वसूले जाने का निर्देश दिया है। DGP ओपी सिंह ने सभी एसएसपी/एसपी को इसके निर्देश दिये हैं।

DGP ने कहा है कि मोटर वाहन संशोधित अधिनियम-2019 एक सितंबर से प्रभावी किया गया है। इस अधिनियम के तहत यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि कोई प्राधिकारी जो इस एक्ट के प्रावधान के प्रवर्तन का अधिकारी है, यदि वह इस अधिनियम के तहत कोई अपराध करता है तो उससे दोगुना दंड दिया जाये।

DGP ने इस नियम के तहत पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। DGP ने निर्देश दिया है कि पुलिसकर्मी विभागीय व निजी वाहनों को चलाने के दौरान यातायात नियमों का हर सूरत में पालन करें।

2 इंस्पेक्टर का भी कटा चालान

मेरठ में ट्रैफिक नियम तोडऩा एक दर्जन से अधिक पुलिसवालों को भारी पड़ा है। मेरठ शहर में जो 51 पुलिसकर्मी ट्रैफिक नियम तोड़ते पकड़े गए उनमें अलग अलग थानों में तैनात दो इंस्पेक्टर, सात सब इंस्पेक्टर के साथ कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल शामिल हैं।

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