गुजरात की राह पर यूपी, आधा होगा ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना !

लखनऊ. 1 सितंबर से देश भर में लागू New Motor Vehicle Act 2019 को लेकर राज्य की बीजेपी सरकारें भी बैकफुट पर नजर आ रही है। गुजरात और उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में निर्धारित जुर्माने की राशि कम करने पर यूपी की योगी सरकार विचार कर रही है।

योगी सरकार इस संबंध में जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। मिल रही जानकारी के मुताबिक ट्रैफिक नियम तोड़ने पर उन अपराधों की जुर्माने की दर कम हो सकती है, जो शासनीय श्रेणी के हैं।

दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत राज्य सरकारों को शासनीय श्रेणी में जुर्माने को कम करने का अधिकार मिला हुआ है। हालांकि यूपी में अभी भी शासनीय अपराधों के लिए पुराने दर पर ही जुर्माना वसूला जा रहा है। जून 2019 में योगी सरकार ने मोटर यान नियमवाली 1988 की धरा 200 को संशोधित किया था। इसके तहत बिना हेलमेट, बिना नंबर प्लेट, और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने जैसे मामलों में जुर्माने की राशि में वृद्धि की गई थी।

परिवहन विभाग से मिल रही जानकारी के मुताबिक जून में लागू जुर्माने की दरों को संशोधित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए जा सकता है। कहा जा रहा है कि संशोधित दरों से पहले की तुलना में कम राशि जुर्माने के तौर पर वसूला जाएगा।

गुजरात व उत्तराखंड में घटाया गया जुर्माना

गुजरात के बाद बुधवार को उत्तराखंड ने भी 75 फ़ीसदी तक जुर्माने की दर घटा दी है। महाराष्ट्र सरकार भी इस एक्ट को विधान सभा चुनाव तक टालने के मूड में है। कर्नाटक और राजस्थान सरकार ने भी जुर्माने की दर को कम करने का मूड बनाया है।

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