आयकर विभाग ने अस्थाई रूप से अभिनेता शाहरुख़ खान के महाराष्ट्र के अलीबाग स्थित डेजा वू फार्म्स पर कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने शाहरुख़ को दिसंबर महीने में बेनामी संपत्ति लेनदेन के अधिनियम निषेध के तहत अनुलग्न नोटिस जारी किया था। इस खबर की पुष्टि आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने की है। अधिनियम की धारा 24 के तहत जाँच अधिकारी का मानना है कि अगर वह व्यक्ति बेनामीदार है, तो उस व्यक्ति अथवा लाभकारी मालिक को संलग्न नोटिस जारी कर सकते हैं।
उन्होंने आगे बताया कि कानून के अनुसार, नोटिस जारी करने के 90 दिनों के भीतर प्रॉपर्टी को जब्त करना होता है। पूरी संपत्ति की कीमत 146.7 करोड़ रूपए हैं। हालांकि एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इस संपत्ति का बाजार मूल्य 5 गुना तक बढ़ सकता है। यह एक लक्ज़री संपत्ति मानी जाती है। यह फार्म हाउस 1960 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस फार्म हाउस में समुद्री तट, निजी हेलीपैड और स्विमिंग पूल जैसी कई सुविधाएं मौजूद हैं।
24 जनवरी को शाहरुख़ खान की कंपनी रेड चिल्लीस इंटरटेन्मेंट और कोलकाता नाइट राइडर्स अधिकारी को ईमेल भेजा गया है। शाहरुख़ के खिलाफ प्रमुख आरोप यह है कि उन्होंने खेती के लिए कृषि भूमि खरीदने के लिए आवेदन किया था, जबकि उन्होंने इस ज़मीन का निजी इस्तेमाल किया और इस जमीन पर एक लक्ज़री फ़ार्म हाउस का निर्माण किया। यह लेनदेन पीबीपीटी की अधिनियम की धारा 2 (9) के तहत किया गया था। इस धारा के अनुसार, यह संपत्ति बेनामी लेनदेन के अंतर्गत आती है।