एनपी न्यूज़ नेटवर्क । Navpravah.com
पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा को लेकर चल रहे गतिरोध पर कलकत्ता हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई,इस दौरान हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की ओर से बीजेपी की रथ यात्रा पर लगाई गई रोक को हटा दिया है।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि, बिना कोशिश किए रथ यात्रा को इजाजत देने से मना किया गया, ममता सरकार ने कोशिश नहीं की, कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्रशासन को यह भी निर्देश दिए हैं कि रथ यात्रा के दौरान कानून का उल्लंघन नहीं होने दिया जाए।
हाईकोर्ट ने कहा कि, संबंधित प्रशासन ने रथ यात्रा के लिए आवश्यक प्रतिबंध न लगाकर पूर्णरूप से उस पर रोक लगा दी, जब यात्रा किसी गैर कानूनी मकसद के लिए न हो, ऐसे में तब तक उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती जब तक उसमें कानून का उल्लंघन न हो।
इस पर बीजेपी ने कहा है कि, रथ यात्रा के जरिये केंद्र के कामों को लोगों को बताएंगे, साथ ही इस दौरान ममता सरकार की तानाशाही को लोगों को बताया जाएगा. सुनवाई के दौरान बीजेपी के वकील ने दलील दी थी कि पुलिस नियमों के तहत रथ यात्रा को नहीं रोक सकती है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा था कि, साम्प्रदायिक सौहार्द्र में खलल पड़ने का अंदेशा जताने वाली खुफिया रिपोर्ट राज्य में बीजेपी की रथ यात्रा रैलियों को इजाजत देने से इनकार करने की वजह थी।
राज्य की पुलिस की ओर से पेश हुए अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने दलील दी कि भाजपा की रथ यात्रा की व्यापकता को लेकर भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की जरूरत पड़ेगी. उन्होंने कहा कि यदि भाजपा कुछ जिलों में सभाएं कराना चाहती है तो इसकी इजाजत दी जा सकती है लेकिन इतने व्यापक स्तर की रैलियों को मंजूरी नहीं दी जा सकती है।