सौम्या केसरवानी । Navpravah.com
अयोध्या में 1990 में कार सेवकों पर गोली चलाने के मामले में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गयी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव के ख़िलाफ मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।
कोर्ट ने कहा है कि याचिका पर विचार करने का कोई आधार नहीं है, ऐसे में याचिका खारिज की जाती है। राणा संग्राम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मुलायम सिंह के 2014 में एक जनसभा में दिए गए बयान को आधार बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने में काफी देरी हुई है, इसलिए अब याचिका पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है।
याचिका में कहा गया था कि, 6 फरवरी 2014 को मैनपुरी जिले में आयोजित एक जनसभा में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि, उनके आदेश पर 1990 में पुलिस ने अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाई थी।
बता दें कि, 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए हजारों कार सेवक वहां जमा हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाई, जिसमें कई कारसेवकों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे।