एनपी न्यूज़ नेटवर्क | Navpravah.com
सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को अचानक छु्ट्टी पर भेजे जाने के मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जिन पर आरोप हैं, वे जांच एजेंसी में नहीं रह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सकारात्मक फैसला दिया है।
अरुण जेटली ने कहा है कि सीबीआई में जो मौजूदा घटनाक्रम चल रहा है, वो सकारात्मक है। सरकार पूरी कोशिशों के साथ सीबीआई की साख को बनाए रखना चाहती है। बता दें कि सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को अचानक छु्ट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में इस दौरान वरिष्ठ वकील फली नरीमन ने आलोक वर्मा की पैरवी की है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ सीवीसी 2 हफ्ते में जांच पूरी करे, मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।
हालांकि सॉलीसिटर जनरल तुषार महता ने कोर्ट से कहा कि, इस मामले की जांच इतने कम समय में नहीं हो सकती, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच इतने ही दिनों में पूरी होनी चाहिए, इसे लंबा नहीं खींचना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जब तक मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होगी तब तक सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव नीति से संबंधी कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं।