ब्यूरो,
लखनऊ। वेबसाइट / पोर्टलों को शासकीय विज्ञापन प्रदान करने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति-2016 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे सरकार की उपलब्धियों, सूचनाओं एवं जानकारियों को जन-जन तक पहुंचाया जा सकेगा।
नीति में विज्ञापन निर्गमन हेतु सूचीबद्ध करने के लिए शर्तें निर्धारित की गयी हैं, जिसके अनुसार वेब मीडिया एवं पोर्टल कम से कम 3 वर्ष से अस्तित्व में होने चाहिए। ऐसे वेबसाइट / पोर्टल जिनके दर का निर्धारण भारत सरकार के डीएवीपी द्वारा किया गया हो उन्हें विभाग द्वारा सूचीबद्ध माना जाएगा। विज्ञापन मान्यता के लिए आवेदन करने के लिए वेबसाइट / पोर्टलों को अपना रजिस्ट्रेशन सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय में कराना अनिवार्य होगा।
अंग्रेजी वेब मीडिया को भी हिन्दी वेब मीडिया की भांति विज्ञापन जारी किया जाएगा। विज्ञापन वितरण के उद्देश्य से वेब माध्यमों को 3 श्रेणियों में शर्तों के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। विज्ञापन उस वेबसाइट/पोर्टल को दिया जाएगा, जिसकी प्रतिमाह हिट्स की न्यूनतम संख्या 2.5 लाख हिट्स होगी। हिट्स की गणना के लिए छः माह का औसत आधार लिया जाएगा। गणना के लिए सूचना विभाग अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य थर्ड पार्टी, जो भारत में वेबसाइट ट्रैफिक मानीटर करती हो, को स्वीकार करेगा।