अनुज हनुमत | Navpravah.com
भारतीय शहीद जवानों के आश्रितों के लिए यूपी सरकार ने सबसे अलग व अनूठा कदम उठाते हुए आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला किया है। यह लाभ थल, जल व नभ सेना के अलावा अर्धसैनिक बलों में कार्यरत रहे या कर्तव्यपालन के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों के आश्रितों को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में इस प्रक्रिया की शुरुआत 1 अप्रैल 2018 से लागू मानी जाएगी।
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि यह फैसला शहीदों के बलिदान के प्रति राज्य सरकार की कृतज्ञता होगी। शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी सेवा में जाने के लिए प्रक्रिया तय कर दी गई है। यह सुविधा पूर्व से मिल रही सुविधा या सहायता के अतिरिक्त होगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विभाग बाद रोस्टेड बनाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी, इसमें विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव शामिल होंगे। सशस्त्र सैनिक बल के लिए सैनिक कल्याण विभाग व अर्धसैनिक बलों के लिए गृह विभाग नोडल विभाग होगा। यह भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग के बाहर वाले पदों पर होंगी। मंत्री ने बताया कि सरकार के लोक सेवाओं व अन्य पदों पर शहीद के आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। लेकिन नौकरी राज्य लोक सेवा आयोग के पद पर नहीं दी जाएगी। नियुक्तियों के लिए शैक्षिक योग्यता पूरी करनी होगी। केंद्र व राज्य सरकार तथा उनके अधीन अर्ध सरकारी संस्थाओं में कार्यरत सेवानित कर्मी व संवैधानिक पदों पर कार्यरत व पूर्व में कार्य कर चुके शहीद के आश्रितों के सेवा के लिए पात्र नहीं होंगे।
पात्रता-
राज्य सरकार द्वारा सशस्त्र बलों के तीनों सेनाओं में और अर्धसैनिक बलों में स्थाई व अस्थाई रूप से नियुक्त कमीशंड ऑफिसर सैनिक आदि कर्तव्य पालन के दौरान देश की सीमा में अंतर राष्ट्रीय युद्ध गोलाबारी, युद्ध के दौरान दुर्घटना, सीमा पर आतंकी घटनाओं व अराजक तत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा, प्राकृतिक आपदा व वाहन दुर्घटना के दौरान शहीद हुआ है या इन परिस्थितियों में लापता हुए और सक्षम न्यायालय में मृत घोषित किया है, तो उनके आश्रितों सरकारी सेवा के लिए पात्र होंगे।
कैसे करें आवेदन
तीनों सेनाओं से जुड़े शहीद सैनिकों के आश्रितों को नौकरी के लिए आवेदन पत्र सैनिक कल्याण विभाग व अर्धसैनिक बल के लिए प्रदेश के गृह विभाग को देना होगा। इस पर शहीद के परिवार की पूरी जानकारी होगी, सैनिक कल्याण व गृह विभाग शहीद आश्रितों के आवेदन पत्रों को विभागों के रोस्टर प्रणाली के तहत नियुक्ति के लिए संबंधित विभाग को भेजेगा। पद ना होने पर अधिसंख्य पद सृजित किए जाएंगे। परिवार को नौकरी के लिए एक से अधिक पात्र आश्रित होने पर वरीयता ने पहले आने वाले अस्तित्व को अवसर मिलेगा यदि वह अपनी वरीयता हस्तांतरित करने का लिखित घोषणा पत्र देता है, तो अगली वरीयता के आश्रित को नौकरी मिलेगी, नौकरी के लिए न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।रिटायरमेंट की उम्र पूरी करने पर नियुक्त पर विचार नहीं होगा।
पात्रता का क्रम-
शहीद के विवाहित होने पर क्रम से पत्नी या पति (जैसी स्थिति हो) पुत्र/विधवा पुत्रवधु, अविवाहित पुत्रियां, कानून संगत दत्तक पुत्र/ पुत्रियां, माता/पिता इनकी शारीरिक व मानसिक अयोग्यता की स्थिति में आश्रित पौत्र व अविवाहित पौत्रियां आश्रित की श्रेणी में माने जाएंगे। यदि शहीद अविवाहित है तो माता-पिता, अविवाहित भाई/अविवाहित बहन या विवाहित भाई क्रम से आएंगे।