नई दिल्ली. नागिरकता संसोधन कानून के विरोध में देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन जारी है। वहीं इस कानून के समर्थन में बीजेपी देश के अलग-अलग राज्यों में रैली कर रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नागरिकता संसोधन कानून पर फिलहाल रोक लगाने से इंकार कर दिया।
नागरिकता संसोधन कानून पर रोक लगाने से इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से 4 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। और कोर्ट ने कहा पांच हफ्ते बाद अगली सुनवाई की जाएगी। कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) की संवैधानिक वैधता परखने की मांग करने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेजने का फैसला किया है। इसके अलावा केंद्र से असम और त्रिपुरा पर अलग-अलग सूची की मांग की है। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से नई याचिकाओं को दर्ज कराने पर रोक की मांग की। उनका कहना है कि मामले में अब तक 140 से अधिक याचिकाएं दर्ज की गई हैं।
चीफ जस्टिस ने कहा कि तीन जजों की बेंच मामले में अंतरिम राहत नहीं दे सकती 5 जजों की बेंच ही अंतरिम राहत दे सकती है। उन्होंने कहा कि किसी भी हाईकोर्ट में इस कानून से जुड़े मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा, ‘मामले में 5 हफ्ते बाद सुनवाई की जाएगी। संविधान पीठ बनने के बाद हम तय करेंगे कि अगली सुनवाई कब होगी।
आपको बता दें कि मामले की सुनवाई कर रहे Chief Justice SA Bobde, जस्टिस एस अब्दुल नजीर और संजीव खन्ना की बेंच ने केंद्र को विभिन्न याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था। मामले में करीब 144 याचिकाओं की सुनवाई होनी है। इनमें से 141 याचिकाएं कानून के विरोध में हैं।