सौम्या केसरवानी | Navpravah.Com
सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर राहत की खबर दी है, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में कुछ शर्तों के साथ दिवाली पर पटाखा बिक्री की अनुमति दी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, देश भर में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक नहीं है, केवल लाइसेंस धारक दुकानदार ही पटाखे बेच पाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ ऐसे पटाखों की खरीद और ब्रिकी की इजाजत दी है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है, ऐसे में फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी वेबसाइट पर पटाखों की बिक्री नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के अलावा क्रिसमस और नव वर्ष पर रात 11:45 से 12:30 के बीच पटाखे जलाने की अनुमति दी है।
बता दें कि, अर्जुन गोपाल सहित अन्य लोगों ने याचिका दायर कर देशभर में पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध संबंधी याचिका में दलील दी गई थी कि 1 नवंबर से शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा जिसमें बड़े पैमाने पर पटाखों की मांग होगी जो शहर की हवा सबसे खराब समय होता है।
गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर बैन लगाने का फैसला किया था, कोर्ट के इस फैसले का एक ओर लोगों ने स्वागत किया था वहीं कुछ लोगों ने इसे परंपरा और आस्था से जोड़ते हुए कोर्ट के इस फैसले से विरोध भी जताया था।