SC का आदेश- “सभी सिनेमाघरों में फिल्म से पहले चले राष्ट्रगान, सम्मान में खड़े हों दर्शक”

सौम्या केसरवानी,

सिनेमा हॉल में हर फिल्म के पहले राष्ट्रगान चलाने की अनिवार्यता का मामला कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजने के समय सभी दर्शकों को उसके सम्मान में खड़ा होना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रगान बजते समय सिनेमाघर के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना भी अनिवार्य होगा। श्याम नारायण चौकसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि सिनेमा हॉल में प्रत्येक फिल्म के प्रदर्शन से पहले हर बार राष्ट्र गान बजाया जाए।

सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रगान भारत की आजादी का अभिन्न अंग है। इससे जनमानस की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। सिनेमा हॉल में फिल्म के प्रदर्शन से पहले, मनोरंजन के कार्यक्रम के दौरान, राष्ट्र गान चलाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि राष्ट्र गान को बजाने और गाने को लेकर दिशा निर्देश बनाए जाए।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.