आज के समय सभी मोबाइल वॉलेट यूज करते हैं, क्योंकि आजकल का ज़माना डिजिटल होता जा रहा है, यह खबर वॉलेट यूजर के लिए है, इस खबर को पढ़कर राहत जरूर मिलेगी।
भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में लाइसेंस प्राप्त सभी मोबाइल वॉलेट कंपनियों को अपने ग्राहकों का केवाईसी नॉर्म्स पूरा करने के लिए 28 फरवरी 2018 तक का वक्त दिया था लेकिन कंपनियां आरबीआई के इस आदेश को पूरा नहीं कर पाई हैं।
एक रिपोर्ट के अनुसार, 28 फरवरी तक भी करीब 80 प्रतिशत यूजर्स का केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है। ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि इस आदेश के पूरा नहीं होने पर मोबाइल वॉलेट अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे और यूजर्स का पैसा फंस जाएगा।
लेकिन अब आरबीआई ने मोबाइल वॉलेट कंपनियों के ग्राहकों को बिना केवाईसी डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करने की सशर्त छूट दी है। आरबीआई ने केवाईसी की समयसीमा आगे नहीं बढ़ाई लेकिन ग्राहक न्यूनतम केवाईसी के साथ अपना डिजिटल वॉलेट चला सकते हैं।
आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो ने कहा कि ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी साफ किया कि ग्राहक ई वॉलेट में दोबारा पैसा तभी डाल सकेंगे।जब केवाईसी की पूरी जानकारी दें देंगे।
आरबीआई के निर्देशानुसार ग्राहक केवाईसी की न्यूनतम शर्तों को पूरा कर ई-वॉलेट या प्रीपेड इन्स्ट्रूमेंट के जरिये 10 हजार तक का लेनदेन कर सकते हैं, इसके अलावा, आरबीआई ने ये भी कहा कि यूजर्स अपने पैसे को बैंक खाते में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे लोगों के पैसे फंसने से बच जाएंगे।