बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लगाने के आदेश : हिमाचल हाईकोर्ट

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सौम्या केसरवानी।Navpravah.com
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पंचायती राज संस्थानों में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लगाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अधिकारियों के ढुलमुल रवैये पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार को सभी सरकारी कार्यालयों में जवाबदेही बढ़ाने के लिए यह आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान ने एक याचिका पर सुनवाई की। जिसमें उन्होंने राज्य सरकार को न केवल पंचायतों में, बल्कि राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए डिजिटल उपस्थिति प्रणाली लगाने के निर्देश दिए हैं।
न्यायाधीश ने मुख्य सचिव वी.सी. पारेख को पंचायती राज विभाग में उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अन्य विभागों के संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाने को कहा है।
सरकारी कर्मचारियों खासकर दूर-दराज के इलाकों में कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारियों की समय पर कार्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने इससे पहले इस संबंध में मुख्य सचिव को निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

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