आनंद द्विवेदी,
सुप्रीम कोर्ट में ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा है कि 2013 में FIR दर्ज़ की गई थी और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जांच शुरू कर दी थी, जिसमें आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष इस वर्ष दाखिल किये जायेंगे ऐसा संभावित है।
जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस सी नागप्पन की ज्वाइंट बेन्च ने सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार के आवेदन पर विचार करते हुए उस PIL को निर्णीत कर दिया, जिसमें न्यायालय से एसआईटी, कुछ राजनेताओं, व अन्य के विरुद्ध FIR दर्ज़ करने के आदेश दिए जाने की गुहार लगाई गई थी। गौरतलब है कि कथित तौर पे इन सभी के नाम इटैलियन कोर्ट के फैसले में शामिल पाये गए थे।
एडवोकेट एमएल शर्मा द्वारा दायर याचिका के सम्बन्ध में भी 6 मई को सरकार से जवाब माँगा गया था। उक्त याचिका में संप्रग अध्यक्ष सोनिया गाँधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, समेत तमाम अन्य नेताओं के विरुद्ध FIR दर्ज़ किये जाने की मांग की गई थी। इनके नाम इटैलियन कोर्ट के फैसले में शामिल थे।
सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि कोई भी देश के कानून से ऊपर नहीं है तथा मामले को गहन जांच जारी है, जिसके बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा।