ब्यूरो,
2009 में घटित आईटी कर्मी जिगिशा घोष अपहरण व हत्या काण्ड मामले में दिल्ली की एक अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। आरोपी रवि कपूर, अमित शुक्ला व बलजीत सिंह को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए हैं।
कोर्ट ने परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर तीनो को दोषी पाया है। 20 अगस्त को सजा पर सुनवाई होगी। इन तीनों ने जिगिशा का अपहरण हत्या के उद्देश्य से किया था। दरअसल 18 मार्च 2009 को हैवेट एसोसिएट प्रा० लि० में बतौर ऑपरेशन मैनेजर कार्यरत 28 वर्षीया जिगिशा घोष का सुबह 4 बजे उनके दिल्ली वसंत विहार स्थित ऑफिस से ऑफिस कैब से घर आने पर अपहरण किया गया था। जिसके बाद 20 मार्च 2009 को जिगिशा का शव हरियाणा के सूरजकुण्ड इलाके से बरामद हुआ था। 23 मार्च 2009 को पुलिस ने तीन आरोपियों गिरफ़्तार किया था।
अभियोजन पक्ष के 58 गवाहों को सुनने के बाद ये फैसला सुनाया गया है। आईपीसी की धारा 201, 364, 394,468, 471, 482, 34 के तहत आरोपियों को दोषी पाया गया है। अदालत के फैसले से जिगिशा के परिजन संतुष्ट हैं।