सौम्या केसरवानी।Navpravah.com
देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री का आज इंसाफ का होगा, कौन है आरुषि का कातिल, कैसे हुई आरुषि की हत्या, किसने हेमराज को मारा, ऐसे कई सवालों की मिस्ट्री पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला देगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 7 सितम्बर 2017 को बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट आज ये तय कर देगा कि, आरुषि-हेमराज की हत्या राजेश और नूपुर तलवार ने की या फिर वो बेगुनाह हैं। बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इस मामले में आरुषि की मां नूपुर तलवार और पिता राजेश तलवार को सीबीआई कोर्ट ने 2013 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तलवार दंपत्ति फिलहाल गाजियाबाद की डासना जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। लेकिन सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तलवार दंपत्ति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
यूपी के नोएडा जिले का एल-32 फ्लैट 15 मई 2008 देश भर में चर्चा का विषय बन गया था। इसकी वजह आरुषि-हेमराज की रहस्मय हत्या थी। ये हत्याकांड इतना उलझा हुआ था कि देश की नजर लगातार इस केस पर बनी रही। पहले नोएडा पुलिस और फिर सीबीआई की दो-दो टीमों ने इस केस की जांच की।
सीबीआई ने कोर्ट के सामने दलीलें देकर ये साबित करने की कोशिश की कि इस दोहरे हत्याकांड को तलवार दंपति ने ही अंजाम दिया था। जबकि राजेश और नूपुर सीबीआई की हर दलील को गलत साबित करने में जुटे रहे। फिर भी कोर्ट ने सीबीआई की दलील को सही ठहराते हुए तलवार दंपति को उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
हाईकोर्ट ने कई बिंदुओं पर जनवरी 2017 में सुनवाई की थी, लेकिन तलवार दंपत्ति की तरफ से दोबारा से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने दोबारा सुनवाई करते हुए सीबीआई से कई बिंदुओं पर जवाब मांगा था। उस जवाब के आधार पर ही सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।