एनपी न्यूज़ नेट्वर्क । Navpravah.com
ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य पद के विवाद के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज अपने आदेश में कहा कि इस मामले में आगामी 3 माह में नए शंकराचार्य का चयन किया जाए।
ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य पद के विवाद के मामले में इलाहबाद हाईकोर्ट ने स्वामी स्वरुपानन्द सरस्वती को शंकराचार्य नहीं माना है, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया है।
ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य के पद का विवाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, यह विवाद स्वामी वासुदेवानंद और स्वामी स्वरूपानंद के बीच चल रहा है, दोनों जजों ने शंकराचार्यों को लेकर अलग-अलग मत दिया था, निचली कोर्ट ने फैसला वासुदेवानन्द के खिलाफ दिया। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था।
इसके बाद HC ने लम्बी सुनवाई के बाद 3 जनवरी 2017 को अपना फैसला सुरक्षित किया था, जिसका फैसला आज देते हुए कोर्ट ने स्वामी स्वरुपानन्द सरस्वती को शंकराचार्य नहीं माना है।
कोर्ट ने ये भी कहा कि स्वामी वासुदेवानन्द भी शंकराचार्य नहीं हैं, मामले कि सुनवाई कर रहे जस्टिस केजे ठाकर ने वासुदेवानन्द को सन्यासी माना है, इस मामले में कोर्ट ने 3 माह में नए शंकराचार्य का चयन करने के निर्देश भी दिए हैं।