राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी एक महीने की पेरोल पर रिहा

New Delhi. राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी Nalini Sriharan को वेल्लोर केंद्रीय जेल से गुरुवार को एक महीने की पेरोल पर रिहा कर दिया गया। नलिनी ने अपनी बेटी की शादी में इंतजाम करने के लिए अदालत से पेरोल की मांग की थी। नलिनी की बेटी हरिथ्रा का जन्म जेल में हुआ था और अभी ब्रिटेन में रह रही है।

मद्रास हाईकोर्ट ने पांच जुलाई को नलिनी को पेरोल दी थी। अदालत ने निर्देश दिया था कि राज्य सरकार उसके लिए एस्कॉर्ट खर्च का वहन करे। इससे पहले 28 साल में नलिनी को उसके पिता के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए केवल एक दिन की पैरोल दी गई थी।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई, 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरमुदुर में एक चुनावी रैली के दौरान एक महिला आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई थी।

पिछले साल सितंबर में तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल को नलिनी और छह अन्य दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की थी। नलिनी के अलावा उनके पति मुरुगन, एजी पेरारिवलन, संथन, जयकुमार, रॉबर्ट पायस और रविचंद्रन इस मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

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