उन्नाव दुष्कर्म कांड: MLA कुलदीप सेंगर पर गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप तय !

Unnao। उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोप तय कर दिया है। कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर सामूहिक दुष्कर्म के साथ पॉस्को एक्ट 120 बी के तहत आरोप तय किया है।

उन्नाव दुष्कर्म केस में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शुक्रवार को विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने कहा कि सेंगर के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त साक्ष्य है। कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर पर आइपीसी की धारा 120 b, 363, 366, 109, 376(i) और पॉक्सो एक्ट 3-4 के तहत आरोप तय किए हैं।

इससे पहले सुनवाई के दौरान CBI ने कहा था कि उनकी जांच में साफ हो गया था कि कुलदीप सिंह सेंगर पर 4 जून 2017 को पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने और शशि सिंह के साजिश में शामिल होने के आरोप सही हैं। इसी के आधार पर कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई थी।

कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया है कि सेंगर के खिलाफ आरोप तय करने के साक्ष्य मौजूद है। कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर गैंगरेप और पॉस्को एक्ट 120 बी के तहत आरोप तय किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की रोहिणी जेल के बाद तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है।

CBI ने अदालत को बताया था कि इस मामले मे सह आरोपी शशि सिंह पीड़िता को नौकरी दिलाने के बहाने कुलदीप सिंह सेंगर के घर ले गई थी। पीड़िता ने CBI को जो बयान दिए उसको CBI ने जज के सामने रखा था।

CBI ने कोर्ट को बताया था कि उस वक्त वहां (घर) पर कोई मौजूद नहीं था। वहां पर सुरक्षा कर्मी भी नहीं थे। पीड़िता ने वहां जाने के बारे में घर में किसी को नहीं बताया था। शशि उसे पीछे के दरवाजे से घर के अंदर ले गई। जैसे ही उसके घर के अंदर प्रवेश कर रही थी, तभी कुलदीप सिंह सेंगर ने उसे दिखाई दिया, उसने का हाथ खींचा और कमरे के अंदर ले गया था।

पीड़िता का AIIMS में इलाज जारी

उधर पीड़िता को भी इलाज के लिए AIIMS लाया गया है। जहां उसका उपचार चल रहा है। घायल के वकील को भी AIIMS लाया गया है। वह अभी कोमा में हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.