एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
बॉलीवुड ऐक्टर सलमान खान के खिलाफ मुंबई सेशंस कोर्ट ने जारी जमानती वॉरंट को रद्द कर दिया है। दिसंबर, 2015 ने बॉम्बे हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सलमान को इस केस से बरी कर दिया था। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल थी। हाल ही में सलमान खान को काला हिरण शिकार केस में जोधपुर कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी लेकिन सलमान को जमानत मिल गई थी।
हिट एंड रन केस 2002 का है। इस केस में सलमान खान पर आरोप है कि सलमान ने नशे की हालत में अपनी लैंड क्रूजर कार से फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचल दिया था। जिनमें से एक शख्स की मौत भी हो गई थी। इस मामले में हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सलमान खान को बरी कर दिया था लेकिन महाराष्ट्र सरकार कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वीकार भी कर लिया।
10 दिसंबर 2015 को हाईकोर्ट ने हिट एंड रन केस में सलमान को बड़ी राहत दी थी। कोर्ट ने उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया था। सलमान को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा था कि घटना के दौरान ना तो सलमान के नशे में होने के और ना ही लैंड क्रूजर कार चलाने के सबूत मिले। जिसके चलते बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिट एंड रन केस में सलमान को तमाम आरोपों से बरी करते हुए बाइज्जत बरी कर दिया था।
वही महाराष्ट्र सरकार ने अपनी अपील में कहा कि हाई कोर्ट के आदेश में न्याय नहीं किया गया है क्योंकि पुलिस और घायलों के बयान के मुताबिक। यह कहा गया था कि हादसे के वक्त सलमान खान कार ड्राइव कर रहे थे। राज्य सरकार ने अपनी अपील में यह भी कहा कि उस समय सलमान खान के साथ कार में मौजूद उनके बॉडीगार्ड और मुंबई पुलिस के कॉन्सटेबल ने भी अपने बयान में यह माना था कि हादसे के वक्त सलमान ही गाड़ी चला रहे थे।
हाल ही में काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने सलमान को 5 साल की सजा सुनाई है। दो दिन जोधपुर सेंट्रल जेल में बिताने के बाद सलमान अभी एक महीने की जमानत पर बाहर हैं।