आजम खां को कोर्ट से झटका, 5 मामलों में अग्रिम जमानत याचिका खारिज

रामपुर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं रामपुर से सांसद आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम खां के खिलाफ 80 केस दर्ज हो चुके हैं और कई मामलों में उन्हें कोर्ट से अग्रिम जमानत भी नहीं मिल सकी है।

इसी क्रम में गुरुवार को आजम खां के खिलाफ दर्ज पांच मामलों में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। रामपुर ज़िला जज की अदालत ने आज़म की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इन मामलों में किसानों को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी, हवालात में बंद करने और जबरदस्ती किसानों की जमीन कब्जाने के आरोप शामिल हैं।

दूसरी तरफ, आजम खां की पत्नी और राज्यसभा सांसद तजीन फातमा भी मुश्किलों में हैं। उनके खिलाफ एक और मामले में जांच शुरू हो गई है। दरअसल, रामपुर में तजीन फातमा ने कामधेनु योजना के तहत दूध की डेयरी खोली थी। सपा शासन के दौरान कामधेनु योजना शुरू की गई थी। इस योजना की पात्रता और योजना के तहत दिए गए कर्ज की जांच शुरू हो गई है। ज़िला स्तर पर गठित स्टैंडिंग कमेटी इस मामले की जांच कर रही है।

80 मुकदमों वाले पहले सांसद बने आजम खां

बता दें कि इससे पहले बुधवार को आजम खां, उनके करीबी पूर्व सीओ आले हसन खां सहित छह लोगों पर दो और मुकदमें दर्ज हुए। इस तरह आजम पर अब तक 80 मुकदमें दर्ज हो चुके हैं। आजम खां देश के पहले सांसद हैं, जिनके खिलाफ इतने ज्‍यादा मामले दर्ज हैं। बुधवार को नासिर और साजिद की शिकायत पर आईपीसी की धारा 452, 427, 448, 395, 504, 506, 323 और 120 B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

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