कोमल झा| Navpravah.com
अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में अब शादी करने के लिए कम से कम 17 साल की आयु होनी जरुरी है और 17 साल की उम्र में शादी करने के इच्छुक किशारों को अपने अपने माता पिता एवं न्यायाधीश से मंजूरी लेना आवश्यक होगा।
जी हाँ , अमेरिका में चौथे सर्वाधिक आबादी वाले राज्य न्यूयॉर्क में पहले 14 वर्ष में शादी कर सकते थे पर अब 14 वर्ष से कम की उम्र में शादी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है और पुराने कानून में संशोधन किया है।
डेमोक्रेट सदस्य गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने बताया है कि बच्चों की सुरक्षा एवं उनके जबरन विवाह को रोकने की दिशा में यह हमारा एक बड़ा प्रयास है और न्यूयॉर्क में बाल विवाह को खत्म करने वाले ऐसे कानून पर हस्ताक्षर करना मेरे लिये गौरव की बात है। कानून के तहत 17 वर्ष से नीचे के किशोरों के विवाह पर अब प्रतिबंध है।
अगर 17 साल की उम्र का कोई भी किशोर विवाह का इच्छुक है तो न्यायाधीशों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि यह शादी उसकी इच्छा के खिलाफ नहीं की जा रही है और इस शादी से उनकी मानसिक स्थिति, भावनात्मक या शारीरिक सेहत खतरे में नहीं पड़ेगी।