ब्यूरो
राजीव गाँधी हत्याकाण्ड के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रही नलिनी ने हाईकोर्ट मद्रास में याचिका दायर की है, जिसमें उसने खुद को रिहा किये जाने की अपील की है। उसके वकील राधाकृष्णन का कहना है कि इस याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट द्वारा की जा सकती है। उनके अनुसार, तमिलनाडु सरकार कोर्ट के फैसले के पूर्व भी संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत नलिनी को रिहा कर सकती है।
गौरतलब है कि राजीव गाँधी की हत्या केस में नलिनी मुरुगन, संथन, और पेरारिवलन सहित 26 लोगों पर हत्या का मुकदमा चलाया गया था, और निचली अदालत द्वारा इन सभी को फांसी की सजा सुनाई गई थी।
नलिनी द्वारा क्षमादान मांगे जाने पर राज्य सरकार ने अप्रैल 2000 में आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया था। वहीं अक्टूबर 2007 में नलिनी द्वारा फ़ाइल समय से पहले कारावास से मुक्त किये जाने के अनुरोध को अधिकारियों ने निरस्त कर दिया था। फिर नलिनी ने 2010 में भी रिहाई की गुहार लगाईं और मद्रास हाईकोर्ट द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था।