SC का आदेश- आलोक वर्मा को मिलेगी CVC रिपोर्ट

SC का आदेश- आलोक वर्मा को मिलेगी CVC रिपोर्ट
SC का आदेश- आलोक वर्मा को मिलेगी CVC रिपोर्ट
देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हुई जिसमें कोर्ट ने सीवीसी रिपोर्ट की कॉपी सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को देने का आदेश दिया है।
सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के जवाब के बाद ही अब सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन तय करेगा, उन्हें सोमवार तक जवाब देना है, इस मामले में आज आगे की सुनवाई शुरू हुई तो केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के बाद जस्टिस पटनायक ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सीवीसी ने दस्तावेज के साथ पूर्ण रिपोर्ट सौंपी है, हालांकि रिपोर्ट के मामले में कुछ मुद्दे बेहद पेंचिदा हैं, कुछ और आरोपों के जांच की जरुरत है।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अगर केंद्र सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी तो हम आलोक वर्मा के वकील को रिपोर्ट की सीलबंद कॉपी देंगे, आपको सीलबंद लिफाफे में जवाब देना होगा, हालांकि कोर्ट ने राकेश अस्थाना को रिपोर्ट की कॉपी नहीं देने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि अंतरिम निदेशक के रूप में नागेश्वर राव ने किसी तरह का कोई गलत फैसला नहीं लिया, इस बारे में अगली सुनवाई में विचार किया जाएगा, एनजीओ नागेश्वर राव के फैसलों पर कोई सबूत नहीं दे पाया।
इससे पहले 12 नवंबर को कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी थी, CVC ने कुल 2 रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है।
सीवीसी की ओर से कोर्ट में जो दो रिपोर्ट सौंपी गई है, उनमें मामले की जांच रिपोर्ट और नागेश्वर (अंतरिम डायरेक्टर) द्वारा लिए गए फैसलों की लिस्ट है, छुट्टी पर भेजे गए डायरेक्टर आलोक वर्मा और 
रिश्वतखोरी विवाद में सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा और जांच एजेंसी में नंबर दो राकेश अस्थाना को 23 अक्टूबर को छुट्टी पर भेज दिया गया था. दोनों ने ही इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है।

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