एविएशन पॉलिसी को मिली मंज़ूरी, निजी कंपनियों की मनमानी पर लगेगी रोक

शिखा पाण्डेय, 
केंद्र सरकार द्वारा देश में नई विमानन नीति को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इस पॉलिसी को मंजूरी मिलने से हवाई यात्रियों को काफी लाभ होगा और उनके हितों की अधिक रक्षा हो सकेगी। इस पालिसी के तहत विमानन कंपनियों की मनमानी पर रोक ज़रूर लगेगी, पर साथ ही उन्हें कुछ सहूलियतें भी दी जाएंगी।

नयी पॉलिसी में विमान कंपनियों को 5/20 नियम से राहत मिलेगी। नए नियम के तहत अब यात्रियों को एक घंटे की यात्रा के लिए मात्र 2500 रुपए चुकाने होंगे, जबकि 30 मिनट की यात्रा के लिए मात्र 1200 रुपए चुकाने होंगे। इससे मध्यम वर्गीय व निम्न मध्यमवर्गीय लोग भी आवश्यकता पड़ने पर हवाई उड़ान भर सकेंगे। घरेलू उड़ानों पर अधिक जोर होगा और विदेश उड़ान के नियम अधिक आसान बनाये जाएंगे। सिविल एविएशन मंत्रालय ने इसके लिए पूर्व में ही 15 जून तक सुझाव आमंत्रित किये थे।

जानिए क्या हैं पॉलिसी के अहम प्रावधान :

1. अगर कोई यात्री अपना टिकट कैंसिल करवाता है तो कंपनी कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर यात्री से 200 रुपए से अधिक नहीं वसूल सकती।

2. अगर एयरलाइन अचानक फ्लाइट कैंसिल करती है, तो कंपनी यात्रियों को 400 प्रतिशत तक जुर्माना देगी।

3. नई विमानन नीति में सामान ले जाने के नियमों को भी बदला जाना है। यात्री 15 किलो सामान अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर हर किलो पर 100 रुपए का अतिरिक्त चार्ज देना होगा। अबतक कंपनी इसके लिए 300 रुपये वसूलती थी।

4. टिकट कैंसिल कराने की स्थिति में घरेलू हवाई यात्रा के लिए रिफंड 15 दिनों और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के मामले में 30 दिनों के भीतर रिफंड विमानन कंपनी को देना होगा।

5. नई पॉलिसी में कंपनियों को रीजन कनेक्टिविटी के मुद्दे पर बढ़ावा मिल सकता है।

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