ब्यूरो | navpravah.com
गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी कर ये साफ़ कर दिया कि लाकडाउन आगामी 30 जून तक जारी रहेगा। साथ ही राहत देते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन इलाक़ों में संक्रमण का मामला है, उन्हीं पर पाबंदियाँ होंगी। बाक़ी इलाक़ों में अब धीरे-धीरे पाबंदियाँ समाप्त की जाएँगी।
सरकार ने अपनी गाइडलाइन में स्पष्ट किया है कि इसे लाकडाउन नहीं, अनलाक कहा जाना चाहिए। कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी। ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी।
रात के कर्फ़्यू में बदलाव-
रात के कर्फ़्यू का समय बदल दिया गया है। रात का कर्फ्यू जारी रहेगी। जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं होगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी।
8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल-
8 जून से धार्मिक स्थलों को खोले जाने का भी प्रावधान है। मॉल खोलने को लेकर राज्य सरकारों ने केंद्र से अनुमति की बात की थी, केंद्र ने चरणबद्ध तरीक़े से इसे खोलने की बात कही है। 8 जून से रेस्टोरेंट और होटल खुलेंगे।
स्कूल-कॉलेज दूसरे फेज में जुलाई से खोले जा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहननना जरूरी होगा। धार्मिक स्थल और सैलून खोले जाने की बात कही गई है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा।
एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कहीं आने जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी।
मेट्रो शुरू करने को लेकर राज्यों से केंद्र ने ऐक्शन प्लान माँगा था, लेकिन किसी भी राज्य की योजना से केंद्र सहमत नहीं था। केंद्र ने राज्यों को स्पष्ट किया था कि यह आश्वस्त करना आवश्यक है कि मेट्रो शुरू करने के बाद मामलों में तेज़ी से इज़ाफ़ा न हो।