एनपी न्यूज़ डेस्क । Navpravah.com
दिल्ली हाईकोर्ट ने दक्षिण दिल्ली के मिलेनियम पार्क में सड़क पर खुले मेनहॉल में गिरकर 11 साल के बच्चे की मौत के मामले में आज कहा कि, मृतक की मां को 10 लाख रुपए बतौर मुआवाजा दिल्ली सरकार दे।
हाईकोर्ट ने कोर्ट के रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि चार सप्ताह के भीतर मृतक के मां को मुआवजा सरकार की ओर से दिलवाना सुनिश्चित किया जाए।
यह मामला 21 दिसंबर 2015 का है जब ललिता पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र मिलेनियम पार्क में पिकनिक मनाने गए थे, वहीं एक छात्र लावांश पार्क के बाहर खुले मेनहॉल में गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी।
हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि राज्य सरकार समेत सभी संबंधित एजेंसिया राजधानी में सड़कों पर इस तरह के खुले मेनहॉल का निरीक्षण करे, कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रकार के सभी जगहों पर आम लोगों के जाने पर रोक लगाई जाए।
नवंबर 2015 में हुई इस घटना पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया में आई रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए इस मामले पर सुनवाई शुरू की थी, दिल्ली में खासतौर से खुले हुए मेनहोल बरसात के मौसम में दुर्घटनाओं को और बढ़ा देते हैं इसलिए कोर्ट ने खासतौर से निर्देश दिए हैं कि जिस इलाके में यह घटना होगी उस विभाग के अधिकारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी।